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राजस्थान में नया राशन कार्ड कैसे बनाएं: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (2026)
राजस्थान में राशन कार्ड केवल सस्ता अनाज पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी पहचान और पते का प्रमाण (Identity & Address Proof) भी है। राजस्थान में राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी आदि आवश्यक खाद्य सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराती है। यह प्रक्रिया Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Rajasthan द्वारा संचालित की जाती है।
अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या पुराने में नाम जोड़ना/हटाना चाहते हैं, तो नीचे पूरा तरीका विस्तार से बताया गया है।
राजस्थान में राशन कार्ड के प्रकार
आपकी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर राजस्थान सरकार चार प्रकार के कार्ड जारी करती है:
APL (Above Poverty Line): उन परिवारों के लिए जिनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है।
BPL (Below Poverty Line): गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए।
AAY (Antyodaya Anna Yojana): सबसे गरीब परिवारों के लिए।
स्टेट BPL: राज्य सरकार द्वारा चिन्हित गरीब परिवारों के लिए।
आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility)
आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार के किसी भी सदस्य का नाम किसी अन्य राज्य या राजस्थान के किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए।
नवविवाहित जोड़े या ऐसे परिवार जिनका पुराना कार्ड एक्सपायर हो गया है, वे आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी तैयार रखें:
आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का।
निवास प्रमाण: बिजली बिल, पानी बिल या गैस कनेक्शन की रसीद।
आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का विवरण।
फोटो: परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो।
बैंक पासबुक: महिला मुखिया के बैंक खाते की जानकारी।
आयु प्रमाण पत्र: बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट।
मोबाइल नंबर: जो आधार से लिंक हो।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Online Process)
राजस्थान में राशन कार्ड का काम मुख्य रूप से SSO पोर्टल और ई-मित्रा (E-Mitra) के माध्यम से होता है।
SSO पोर्टल पर लॉग-इन करें: सबसे पहले SSO Rajasthan पोर्टल पर अपनी SSO ID से लॉग-इन करें।
E-Mitra का चयन: “Citizen Apps” में जाकर E-Mitra आइकन पर क्लिक करें।
सर्विस खोजें: “Utility” सर्विस में जाकर सर्च बॉक्स में “New Ration Card Form Filling” लिखें।
विवरण भरें: फॉर्म में अपने जिले, ब्लॉक और वार्ड का चुनाव करें और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
शुल्क भुगतान: आवेदन शुल्क (लगभग ₹20-₹50) का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।
एप्लीकेशन नंबर: अपने फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रखें ताकि आप स्टेटस चेक कर सकें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी ई-मित्रा केंद्र (E-Mitra Kiosk) पर जा सकते हैं। वहां आपको फॉर्म भरकर और दस्तावेज देकर अपना काम करवाना होगा। ऑपरेटर आपको एक रसीद देगा जिसे संभाल कर रखें।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जाकर “Ration Card Application Status” के विकल्प पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं।
🔄 राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें या हटाएं?
ऑनलाइन पोर्टल से संशोधन आवेदन करें
या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन दें
आधार अपडेट अनिवार्य
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: राजस्थान में नया राशन कार्ड बनने में कितना समय लगता है? उत्तर: ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन (Verification) के बाद, आमतौर पर राशन कार्ड बनने में 15 से 30 दिन का समय लगता है।
प्रश्न 2: क्या मैं पुराने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ सकता हूँ? उत्तर: जी हाँ, आप ई-मित्रा (E-Mitra) के माध्यम से परिवार के नए सदस्य (जैसे नवजात बच्चा या नई बहू) का नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
प्रश्न 3: क्या राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु ‘जन आधार’ अनिवार्य है? उत्तर: हाँ, राजस्थान में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार (Jan Aadhaar) कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड के आवेदन के समय इसकी जानकारी मांगी जाती है।
प्रश्न 4: राशन कार्ड खो जाने पर क्या करें? उत्तर: यदि आपका राशन कार्ड खो गया है, तो आप ई-मित्रा पर जाकर ‘डुप्लीकेट राशन कार्ड’ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा निर्धारित शुल्क देना होगा।
प्रश्न 5: क्या मैं अपने राशन कार्ड को दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा सकता हूँ? उत्तर: हाँ, यदि आप राजस्थान के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट हुए हैं, तो आप ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ (Surrender Certificate) लेकर नए पते पर राशन कार्ड ट्रांसफर करवा सकते हैं।

