वृद्धावस्था पेंशन योजना, राजस्थान
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान मे वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गयी एक सरकारी योजना है, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपने जीवन-यापन में सहायता प्राप्त कर सकें। यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारीय विभाग द्वारा संचालित है | इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- वृद्धजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना।
पात्रता:
- महिला की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए वही आवेदांकर्ता पुरुष की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए |
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि)।
- पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- आय प्रमाण पत्र।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदनकर्ता को नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र को सही तरीके से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
पेंशन राशि:
- वर्तमान मे राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन राशि बढ़ाकर 1150 रुपये प्रतिमाह कर दी है |
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
लाभ:
- वृद्धजन अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- वृद्धजन को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है।
- वृद्धजनों का समाज में सम्मान बढ़ता है।
अन्य जानकारी:
- योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ या नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र पर संपर्क किया जा सकता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी जीवनशैली को सुधारना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में मदद करना है।