प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojna) PMUY

“उज्जवला योजना” एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर (LPG) प्रदान करके उनकी जीवनशैली में सुधार करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। इससे वे प्रदूषण से बचे और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी भी असुरक्षित, अप्रभावित और प्रदूषित इंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर का इस्तेमाल करती हैं।

इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड के आधार पर चयनित किया जाता है:

  1. उन महिलाओं का नाम जो प्रधान धनुर्धारक होती हैं।
  2. जो सांस्कृतिक और आर्थिक असमानता के अंतर्गत पिछड़ी होती हैं।
  3. जो उच्च प्रदूषण स्तर और स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं का सामना करती हैं।
  4. जो विपरीत और अप्रिय इंधन के प्रयोग से प्रभावित होती हैं।

इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को मुफ्त गैस सिलेंडर की वितरण की जाती है और उसे एक सम्माननीय छूट भी प्रदान की जाती है। यह योजना महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक अवसरों में सुधार करने का उपाय है |

उज्ज्वला योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
  2. एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  3. निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  2. आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र| (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  3. जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज  के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
  4. क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
  5. बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
  6. परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।

आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

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